IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद
दिल्ली की अदालत ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने जैसे गंभीर अपराधों में उन्हें दोषी माना। वहीं, 11 आरोपियों में से छह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। यह मामला फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। उनके शव को खजूरी खास क्षेत्र के एक नाले से बरामद किया गया था। मामले की जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने दोषियों को कठोर सजा सुनाई, जबकि अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर राहत दी।