चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट से अभिनेता राजपाल यादव को राहत नहीं
चेक बाउंस के एक लंबे समय से लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सख्त निर्देश देते हुए 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। अदालत में स्वयं उपस्थित हुए राजपाल यादव 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर पहुंचे थे। अदालत ने उनके इस ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि बार-बार समय देने का उद्देश्य शिकायतकर्ता को उसका पैसा वापस दिलाना था। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं हुई, तो उनकी सजा बढ़ाई भी जा सकती है।