विकास दिव्यकीर्ति के डीपफेक और फर्जी प्रोफाइल हटाने का हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध शिक्षाविद और दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके नाम व तस्वीर का गलत इस्तेमाल करने वाली सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर उनकी नकल करने वाली फर्जी प्रोफाइल और डीपफेक वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। अदालत ने इसे व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है।