शिक्षा व्यवस्था में त्रिभाषा नीति के क्रियान्वयन पर सर्वोच्च अदालत की बड़ी राहत
विद्यालयी शिक्षा में त्रिभाषा फॉर्मूले के क्रियान्वयन को लेकर चल रहे विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के कक्षा 6 में अध्ययनरत छात्रों को इस नीति के अनिवार्य बदलावों से फिलहाल छूट प्रदान की जाएगी। इस आदेश से हज़ारों विद्यार्थियों और अभिभावकों को पाठ्यक्रम में अचानक हुए बदलाव के दबाव से बड़ी मानसिक राहत मिली है। अदालत ने शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया है कि नीति लागू करने से पूर्व सभी व्यावहारिक पहलुओं और भाषा संसाधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाए।